नशे के सौदागर को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
वर्ष 2001 में अभियुक्त राजेश द्वारा अवैध रूप से मादक पदार्थ बेचना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 308/2001 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 29 अगस्त-2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को न्यायालय उठने तक की सजा, जेल में बिताई गई अवधि (18दिन) व 5,000/- रूपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी राजेश पुत्र लख्मीचंद निवासी मोहल्ला उवरिया थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
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