अवैध शस्त्र रखने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2006 में अभियुक्त मौ0 अहमद द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 140/06 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 12.07.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अबधि की सजा(3 माह 18 दिवस) एवं 3,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी मौ0 अहमद पुत्र इसाक खां निवासी फूलडी थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
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