अवैध हथियार रखने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2002 में अभियुक्त सलीम द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 271/2002 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ देहात पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में आज दिनांक 27.08.2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (20 दिवस) एवं 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
अभियुक्त सलीम पुत्र फर्कुद्दीन निवासी मौ0 मदरसागढ़ थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ है।
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