शस्त्र रखने पर सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2000 में अभियुक्त गुलफाम पुत्र फैय्याज द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 160/2000 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना हाफिजपुर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 22 अगस्त-2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (03 दिन) एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अभियुक्त गुलफाम पुत्र फैय्याज निवासी मजीदपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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