
मारपीट के अभियुक्त को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड न्यायालय ने एक अभियुक्त को मारपीट के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा व अर्थदण्ड से दंडित किया है।
हापुड़ पुलिस द्वारा मारपीट के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2001 में अभियुक्त श्याम द्वारा मारपीट कर चोट पहुंचाने के सम्बन्ध में अभियुक्तगण के विरुद्ध मु0अ0सं0 119/2001धारा 323, 504 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 08 अगस्त 2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 1000/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी श्याम पुत्र हरदास निवासी आदर्शनगर कालोनी मोदी नगर रोड थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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