मारपीट के अभियुक्त को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा मारपीट के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 1995 में अभियुक्त नरेन्द्र सिंह द्वारा मारपीट कर चोट पहुंचाने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 418A/1995 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 1,500/-रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी नरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह निवासी चेतनपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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