
चोरी के अभियुक्त को सजा व अर्थदंड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2021 में अभियुक्त समीर द्वारा चोरी करना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 125/21 धारा 379, 411 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 20 अगस्त-2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि की सजा(02 वर्ष 11 माह 14 दिवस) एवं 1,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अपराधी समीर पुत्र यामीन निवासी मौहल्ला किदवई नगर थाना मोदीनगर जनपद गाजियाबाद है।
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