मारपीट करने पर अदालत उठने तक की सजा
हापुड,सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा मारपीट करने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 1995 में अभियुक्त रामकिशन द्वारा वादी के साथ झगड़ा/मारपीट की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 418ए/1995 धारा 323, 504, 506 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा एवं 1,500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम व पता:-
रामकिशन पुत्र फत्ते निवासी मोहल्ला चेतनपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
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