हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):13 वर्षीय नाबालिग किशोरी का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायधीश पॉक्सो एक्ट श्वेता दीक्षित ने आरोपी को दोषी मानते हुए मंगलवार को सात वर्ष सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अर्थदंड की 80% धनराशि नाबालिग के माता-पिता को दी जाएगी। साथ ही पीड़िता के पुनर्वास के लिए एक लाख की धनराशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा देय होगी।
मामला 18 मार्च 2015 का है जब थाना गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी 13 वर्षीय किशोरी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी की तलाश शुरू की। जांच में पता चला कि जनपद रामपुर के थाना क्षेत्र के गांव मंडी मिल्क निवासी मुस्तकीम ने किशोरी का अपहरण किया है। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जांच के दौरान किशोरी से दुष्कर्म की पुष्टि हुई। पुलिस ने मुकदमे में अपहरण दुष्कर्म की धाराएं बढ़ाएं। पीड़िता की बहन की तहरीर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की।
जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में चार्जशीट पेट पेश की जहां सुनवाई के दौरान मंगलवार को आरोपी को दोषी मानते हुए उसे सात साल सश्रम कारावास और 15 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।
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