हापुड़, सीमन (ehapurnews.com):जनपद हापुड़ के समस्त पेंशनरों के लिए यह खास खबर है कि वित्तीय वर्ष 2020- 21 में प्राप्त पेंशन पर नियमानुसार देय आयकर की कटौती सुनिश्चित की जानी है। अतः किसी पेंशनर द्वारा आयकर नियमों के अंतर्गत अनुमन्य आयकर छूट का लाभ लिया जाना है तो कृपया कर अपना आयकर आगणन पत्र, बचत विवरण के साक्ष्य सहित विलंबतम 26 फरवरी 2021 तक कोषागार कार्यालय हापुड़ में प्रस्तुत कराने का कष्ट करें, जिससे कि तदनुसार आयकर की कटौती की जा सके। प्रस्तुत किए जाने वाले समस्त प्रपत्र स्वहस्ताक्षरित अवश्य करने का भी कष्ट करें। यह जानकारी वरिष्ठ कोषाधिकारी हापुड़ द्वारा दी गई है।
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