हत्यारे को आजीवन कारावास तथा 21 हजार रूपए अर्थदंड की सजा
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने हत्या के एक आरोपी को आजीवन कारावास व 21 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।हत्यारा थाना बहादुरगढ के गांव ढोलपुर का विशाल है।मामला करीब 5 साल पुराना है।
पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन अभियान में चिन्हित अभियोगों (पॉक्सो व जघन्य अपराध) में आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक हत्यारोपी को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुना और आरोपी विशाल को दोषी पाया।
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