जनपद हापुड़ प्रशासन ने उचित दर विक्रेताओं के लिए कुछ नियम लागू किए हैं जिसका पालन न करने पर कार्रवाई की जाएगी।
ये हैं नियम:-
- उचित दर विक्रेताओं द्वारा सिर्फ खाद्यान्न बेचने का कार्य किया जाएगा।
- दुकान पर किसी को भी बैठने की अनुमति नहीं.
- सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य।
- अनावश्यक लोगों के प्रवेश के लिए बाहर बेरिकेडिंग लगाना अनिवार्य।
- दुकान के बाहर दो-दो गज की दूरी पर पक्के रंग से गोले बनाना अनिवार्य।
- ग्लब्स, हैंडवियर, मास्क व सैनिटाईज़र का इस्तेमाल करना अनिवार्य।
- दुकान पर आने वाले कार्ड धारकों के हाथ सैनिटाइज़ कराना आवश्यक।
- बिना मास्क लगाए आने कार्ड धारकों को खाद्यान्न वितरित नहीं किया जाएगा।
- दुकान में कोई भी पान मसाला, तंबाकू, चिंगम आदि का इस्तेमाल नहीं करेगा।
- सफाई रखना आवश्यक।
- दुकान के आगे किसी भी तरह का वाहन खड़ा नहीं किया जाएगा।
- फर्श व दरवाजे के हैंडल को सैनिटाईज करना अनिवार्य।
- दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी।
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