हापुड, सूवि(ehapurnews.com): उ०प्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के तत्वाधान एवं माननीय जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला, विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ के दिशा-निर्देशों एवं श्रीमती छाया शर्मा, अपर जिला जज / सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ की देख-रेख में नगरपालिका परिषद, हापुड़ में विशेष शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में श्रीमती छाया शर्मा अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया गया कि यदि कोई व्यक्ति किसी पशु को अनावश्यक रूप से अपने घर बांधे रखता है व उसके खान-पान का ध्यान नहीं रख रहा है, यह पशु क्रूरता के अन्तर्गत आता है और आप उसकी शिकायत थाने में कर सकते है। आगे यह भी बताया कि कई बार पशु पालक पशुओं से दूध आदि लाभ प्राप्त न होने पर उसको आवारा छोड़ देते हैं तथा उनका ध्यान नहीं रखते है, यह भी पशु क्रूरता के अन्तर्गत आता है। पशुओं के प्रति क्रूरता करने पर दण्ड के प्रावधान के बारे में भी जानकारी दी गयी। श्रीमती छाया शर्मा अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड द्वारा आगे विशेष शिविर के अन्तर्गत आयोजित बेटी बचाओं बेटी पढाओ अभियान में लिंग परीक्षण, गर्भपात एवं सरकार द्वारा चलाई जा रही महिला कल्याण योजनाओं के बारे मे जानकारी दी गयी तथा बताया कि किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की विधिक सहायता की आवश्यकता है, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करता है। उप मुख्य पशु चिकित्साधिकारी श्री रोहतास कुमार द्वारा पशुओं के खान-पान, उनमें होने वाली बीमारियों एवं उनको लगाये जा रहे टीकाकरण के बारे में विस्तृत जानकारी दी गयी पशु चिकित्साधिकारी के. के. नागर द्वारा पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए पशुओं को दूध हेतु लगाये जाने वाले ऑक्सिटोसिन इंजेक्शन से होने वाले हानि के बारे में बताया। जिला प्रोबेशन अधिकारी, अभिषेक सरोज द्वारा विशेष शिविर बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लिंगानुपात एवं गर्भपात के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए सरकार द्वारा चलायी जा रही विधवा पेंशन योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया गया कि वर्तमान में 22,500 विधवाओं को इस योजना का लाभ दिया जा रहा है एवं मुख्य मंत्री कन्या सुमंगलम योजना के अन्तर्गत बेटी के जन्म के समय 2,000/- रुपये, एक साल बाद 1,000/- रूपये, कक्षा एक में आने पर 2,000/- रुपये, कक्षा 6 में आने पर 2,000/- कक्षा 9 में आने पर 3,000/- व कक्षा 12 पास करने पर 5,000/- रूपये कुल 15,000/- प्रदान किये जाते है तथा आगे वित्तीय वर्ष 2024-25 से कुल 22000/- रूपये प्रदान किये जायेंगे। मुख्य बाल सेवा योजना के अन्तर्गत यदि किसी बच्चे के माता-पिता की मृत्यू कोविड-19 के कारण हुई है, तो बच्चे को 18 वर्ष की आयु तक 4000/- रूपये प्रदान किये जायेंगे एवं अन्य किसी कारण से माता-पिता की मृत्यु हो जाने पर 01.03.2020 से बच्चे को 23 वर्ष की आयु तक 2500/- प्रदान किये जाये। शिविर का संचालन श्री मनीष कुमार द्वारा किया गया। शिविर के समापन पर पशु चिकित्साधिकारी श्री के. के नागर द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित सभी अधिकारीगण व सभी कर्मचारीगण एवं आमजन का अभार व्यक्त किया गया।