अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की बैठक हुई आहूत
हापुड़, सू. वि.(ehapurnews.com):राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ०प्र०राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार, जिला कारागार में निरूद्ध विचाराधीन बंदियों को रिहाई किये जाने हेतु जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की अध्यक्षता में गुरुवार को अण्डर ट्रायल रिव्यू कमेटी की समस्त सदस्यगण के साथ मासिक बैठक एवं पीड़िता क्षतिपूर्ति कमेटी की बैठक आहूत की गयी। बैठक का संचालन छाया शर्मा अपर जिला जज/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा किया गया।
उक्त बैठक में ऐसे विचाराधीन बंदी, जिनकी जमानत न्यायालय से हो चुकी है, लेकिन अभी तक जिला कारागार से रिहा नहीं हुए है, Compoudable Offences, धारा 108, 116 दं०प्र०सं०, ऐसी बंदी, जो बीमार है, महिला Offenders, ऐसे बंदी, जिनको धारा 436 ए दं०प्र०सं० का लाभ दिया जा सकता है आदि पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रेरणा शर्मा, जिलाधिकारी हापुड़, अभिषेक वर्मा पुलिस अधीक्षक, हापुड़ आदि उपस्थित रहे।
इसी क्रम में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुपालन में व जनपद न्यायाधीश / अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ की अध्यक्षता में आज दिनांक 21.12.2023 को छाया शर्मा अपर जिला जज / सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ द्वारा हापुड़ में स्थित वन स्टॉप सेन्टर का निरीक्षण किया गया। निरीक्षक के दौरान वन स्टॉप सेन्टर पर कोई पीड़िता उपस्थित नहीं थी। रविता प्रभारी मैनेजर वन स्टॉप सेन्टर द्वारा बताया गया कि कल एक पीड़िता वन स्टॉप सेन्टर पर उपस्थित थी, जिसको महिला एवं बाल कल्याण अधिकारी के आदेशानुसार भेजा जा चुका है। निरीक्षक के दौरान वन स्टॉप सेन्टर में मच्छर आदि पाये गये, जिस हेतु प्राभारी मैनेजर वन स्टॉप सेन्टर को निर्देशित किया गया कि वह वन स्टॉप सेन्टर में मच्छरों के उपाय हेतु उचित कार्यवाही करे। निरीक्षण के दौरान वन स्टॉप सेन्टर की ओर से प्रीति केस वर्कर, विजय लक्ष्मी मल्टी पर्पज आदि व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हापुड़ की ओर से पराविधिक स्वंयसेवक गुंजन कश्यप व साक्षी आदि उपस्थित रहे।
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