दहेज हत्या के दोषी को सात साल का कारावास
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ की एक अदालत ने पत्नी को गंगा स्नान कराने के बहाने बृजघाट ले जाकर हत्या करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पति को सात साल की सजा व दस हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
प्रभारी जिला शासकीय अधिवक्ता नरेश चंद शर्मा ने बताया कि बृजघाट स्थित एक धर्मशाला के प्रबंधक ओमप्रकार ने कोतवाली गढ़मुक्तेश्वर में तहरीर दी थी। जिसमें उसने बताया था कि 12 दिसंबर 2017 को धर्मशाला में एक महिला-पुरुष आए और उन्होंने खुद को पति-पत्नी बताया। गंगा स्नान के लिए आने की बात कहते हुए दोनों ने एक कमरे की आवश्यकता जताई थी। पुरुष ने अपना नाम प्रताप पुत्र बालीराम निवासी 44 न्यूज डिफेंस कालोनी भोजपुर गाजियाबाद बताया और महिला का नाम पायल बताया। औपचारिकता पूरी करने के बाद उन्हें धर्मशाला में कमरा दे दिया गया। सुबह को धर्मशाला की सफाई के लिए सफाईकर्मी हांसी पत्नी होरीदास कमरे में सफाई करने पहुंची। जहां पर उसने महिला को बेड पर मृत अवस्था में देखा और पुरुष मौके पर नहीं था।
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