शराब के धंधेबाज को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने/बेचने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त प्रदीप द्वारा अवैध रूप से अवैध शराब बेचने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 150/10 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना सिम्भावली पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि (02 माह 04 दिन) व 150/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी नाजिम पुत्र अब्बास निवासी ग्राम वैट थाना सिम्भावली जनपद हापुड़ है।
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