शराब का धंधा करने पर चूहा को सजा व अर्थदण्ड
हापुड,सीमन (ehapurnews.com): हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शराब बनाने व बेचने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
अभियुक्त सन्दीप उर्फ चूहा द्वारा अवैध रूप से अवैध शराब बेचने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 02/2018 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना बाबूगढ़ पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि की सजा (02 माह 06 दिवस) व 500/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी सन्दीप उर्फ चूहा पुत्र लखीराम निवासी न्यू भीम नगर थाना हापुड़ देहात जनपद हापुड़ है।
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