हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): रकम दोगुनी करने का लालच देकर ठगी करने वाले आरोपियों के खिलाफ जनपद हापुड़ के बहादुरगढ़ में धोखाधड़ी के मामले दर्ज हुए थे। बहादुरगढ़ के साथ-साथ आरोपियों ने नरसेना, स्याना के लोगों के साथ भी धोखाधड़ी की। बुलंदशहर की अदालत ने मामले में दो दोषियों को सजा सुनाई है।
बुलंदशहर के नरसेना के गांव भड़काऊ के रहने वाले अशोक कुमार और दीपक चौहान ने वर्ष 2021 में निफ़्टेक कंपनी के नाम पर लोगों से रुपए ले लिए और दोगुना करने का लालच दिया। आरोपियों के खिलाफ हापुड़ के बहादुरगढ़ थाने के साथ-साथ बुलंदशहर के नरसेना, स्याना में भी धोखाधड़ी के कई मामले दर्ज हैं। नरसेना में दर्ज एक मामले की सुनवाई के दौरान बुलंदशहर के एसीजेएम तृतीय के न्यायालय ने अशोक और दीपक को दोषी माना है। अदालत ने अशोक को 7 वर्ष का कारावास और 1.10 लाख रुपए का अर्थदंड तो दीपक को चार वर्ष का कारावास और 60 हजार रुपए का अर्थदंड सुनाया है।
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