हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के जीएसटी विभाग के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारियों की सड़क दुर्घटना में मौत होने पर आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की मदद दी गई है। अभी तक पांच आश्रितों को बीमा राशि प्रदान की गई है। शेष एक आश्रित को भी जल्द मदद दिलाने की कार्रवाई चल रही है। जीएसटी में पंजीकृत व्यापारियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा का प्रावधान है।
राज्य कर विभाग में पंजीकृत गोपाल कोल डिपो, दीवान चंद लक्ष्मी चंद, एचजी पॉलीमर, इफ्तेकार ट्रेडर्स, इंटरप्राइजेज के पंजीकृत व्यापारियों के आश्रितों को 10-10 लाख रुपए की बीमा राशि की मदद उपलब्ध कराई गई है।
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