गैर इरादतन हत्या के अभियुक्त को पांच वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रूपए का अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com): न्यायालय ने गैर इरादतन हत्या के एक अभियुक्त को 5 वर्ष का कठोर कारावास व बीस हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।
पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के अन्तर्गत आरोपियों को न्यूनतम समय में सजा दिलाये जाने के क्रम में हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 05 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया है।अभियुक्त गढ़मुक्तेश्वर के काकाठेर की मढैया का झम्मन है।पुलिस ने अभियुक्त को जेल भेज दिया है।
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