गैंगस्टर के अभियुक्त को दो साल की सजा
हापुड़,सीमन (ehapurnews.com): हापुड न्यायालय ने गैंगस्टर के एक आरोपी को दो साल 21 दिन का कारावास व पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।आरोपी थाना मुंडाली के गांव खिसौरी का वसी है।
बता दें कि इस मामले में पुलिस ने प्रभावी पैरवी की और न्यायालय ने आरोपी को दोषी माना।पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 02 वर्ष 21 दिन के कारावास व 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।
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