तीन अभियुक्तो को हथियार रखने पर कारावास व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2011 में अभियुक्त गुलफाम द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 460/2011 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि(05 दिवस) एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त गुलफाम पुत्र शमशाद निवासी मोहल्ला मेवागाड़ी लक्खीपुरा थाना लिसाड़ी गेट जनपद मेरठ है।
वर्ष 2010 में अभियुक्त महेन्द्र द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 424/2010 धारा 25/4 आर्म्स एक्ट थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि(19 दिवस), न्यायालय उठने तक की सजा एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त महेंद्र पुत्र कन्हैयालाल निवासी मोहल्ला अतरपुरा थाना हापुड़ नगर जनपद हापुड़ है।
वर्ष 2003 में अभियुक्त रविकुमार द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 190/2003 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गई अवधि(18 दिवस) एवं 2,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त रवि कुमार पुत्र राजपाल निवासी पोहली थाना गुलावठी जनपद बुलंदशहर है।
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