हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की एक अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई के दौरान एक आरोपी को दोषी करार दिया और आजीवन कारावास तथा 50,000 रु के अर्थदंड से दंडित किया है। न्यायालय ने आरोपी सुधीर पुत्र जबर सिंह निवासी श्रीनगर बैंक कॉलोनी हापुड़ को मामले में दोषी माना है।
वर्ष 2017 में जनपद हापुड़ के थाना हापुड़ कोतवाली पुलिस ने एक मुकदमा दर्ज किया। हत्या के इस मामले की सुनवाई के दौरान बुधवार को न्यायालय ने आरोपी सुधीर को दोषी मानते हुए अपना फैसला सुनाया और हत्यारे को आजीवन कारावास तथा 50,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
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