चोरी के अभियुक्त को सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा चोरी की संपत्ति रखने के मामले में एक अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई, साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 2022 में अभियुक्त अजय द्वारा चोरी की संपत्ति रखने के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 807/22 धारा 482, 414, 411 भादवि थाना हापुड़ नगर पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जेल में बिताई गई अवधि (01 वर्ष 09 माह 18 दिवस) के कारावास व 1,500 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अपराधी अजय पुत्र राजबीर निवासी ग्राम बरसत थाना घरोंडा जनपद करनाल (हरियाणा) है।
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