हापुड, सीमन (ehapurnews.com) :हापुड न्यायालय ने एक लुटेरे को आठ साल पुराने लूट के एक मामले में दोषी पाए जाने पर साढ़े साल का कारावास व दस हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा दी है।लुटेरा बागपत के गांव बागू का रोहित है।
हापुड़ पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 06 वर्ष 06 माह का कारावास व 10,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।लूटपाट का यह मामला थाना पिलखुआ के अन्तर्गत का है।
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