उत्तर प्रदेश में बिजली सप्लाई हेतु रोस्टर प्रणाली लागू
लखनऊ, सीमन (ehapurnews.com): बीते अप्रैल से शहर से लेकर गांवों तक 24 घंटे बिजली देने की व्यवस्था को उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन प्रबंधन ने समाप्त कर दिया है। अब ग्रामीण क्षेत्र में सिर्फ 18 घंटे बिजली दी जाएगी, जबकि नगर पंचायतों व तहसील मुख्यालयों पर 21.30 मिनट बिजली दी जाएगी।
ग्रामीण क्षेत्रों में छह घंटे तथा नगर पंचायतों व तहसील मुख्यालयों पर 2.30 घंटे बिजली काटे जाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इस नए आदेश के जारी होने के साथ ही इन क्षेत्रों को अब पूर्व की रोस्टर प्रणाली की तरह ही बिजली मिलेगी। अध्यक्ष अवधेश वर्मा ने कहा है कि 24 घंटे बिजली देने के आदेश के बाद फिर से रोस्टर व्यवस्था क्यों लागू की गई।
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