हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ के धौलाना के औद्योगिक क्षेत्र में संचालित रेजिन बनाने की फैक्ट्री में कृषि विभाग की टीम ने छापामार कार्रवाई करते हुए अनुदानित यूरिया बरामद किया है। अवैध रूप से अनुदानित यूरिया का इस्तेमाल यहां किया जा रहा था जिसका नमूना लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। साथ ही विभाग ने विजन रिजींस रिसौल प्राइवेट लिमिटेड के संचालक आशीष गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। आशीष गुप्ता के खिलाफ धौलाना पुलिस ने जिला कृषि अधिकारी मनोज कुमार की तहरीर के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 तथा 7 में मुकदमा पंजीकृत किया है। बताया जा रहा था कि यहां पर अवैध रूप से अनुदानित यूरिया का इस्तेमाल किया जा रहा था जबकि औद्योगिक इकाइयों में टेक्निकल ग्रेड यूरिया के इस्तेमाल की अनुमति है।
केंद्र से आई टीम के नेतृत्व में हुई कारवाई:
आपको बता दें कि भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय के अंडर सेक्रेटरी चेतराम मीणा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। जहां स्थानीय पुलिस को साथ लेकर जिला कृषि विभाग ने एमजी रोड औद्योगिक क्षेत्र के एफ ब्लॉक में 273, 274 में संचालित फैक्ट्री में छापा मारा। छापामार कार्रवाई के दौरान वहां मौजूद एक श्रमिक तथा गार्ड मिले इसके बाद विभाग ने जांच की तो पता चला कि चंबल फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स लिमिटेड के द्वारा विनिर्मित तीन अनुदानित यूरिया के बैग यहां मिले जबकि यह यूरिया किसान के लिए दिया जाता है। किसान का हक छीनकर फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा था। उर्वरक का एक नमूना संग्रहित कर विभाग ने लैब के लिए भेज दिया। वहीं तीन बैग को एक अलग कमरे में रखकर अंडर सेक्रेटरी चेतराम मीणा के नेतृत्व में सील किया गया जिसकी चाबी गार्ड को सौंपी गई है। अनुदानित यूरिया का इस्तेमाल करने के मामले में फैक्ट्री संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
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