हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): जनपद हापुड़ की न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट हापुड़ न्यायाधीश उमाकांत जिंदल की अदालत ने एसटीएसटी एक्ट के एक मामले में शनिवार को दो आरोपियों को दोषी करार दिया और दोषियों को तीन वर्ष कारावास तथा तीन-तीन हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
विशेष लोक अभियोजक एससी एसटी एक्ट विनीता त्यागी ने बताया कि वर्ष 2007 में हापुड़ कोतवाली के गांव निजामपुर स्टेशन रोड पर शाम करीब 4:00 बजे बिजेंद्र की दुकान के सामने गांव निवासी रविंद्र पुत्र महाराज सिंह गुर्जर तथा सुनील पुत्र स्वर्ण सिंह गुर्जर ने सूरज तथा सूरज के पिता रामदास निवासीगण गांव निजामपुर पर लाठी-डंडों और तमंचों की बट से हमला किया था। इसके साथ ही आरोपियों ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल भी किया और अभद्र व्यवहार किया। यह मामला उस समय का है जब जनपद हापुड़ गाजियाबाद की सीमा में लगता था। तहरीर के आधार पर हापुड़ कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 323/34, 504 506 3(1)(x) एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज किया। मामले की सुनवाई न्यायालय में शुरू हुई जहां शनिवार को अदालत ने आरोपियों रविंद्र तथा सुनील को सभी धाराओं में दोषी करार दिया और तीन वर्ष के कारावास तथा तीन-तीन हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है।
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