अवैध शस्त्र रखने के अभियुक्त को दो साल का कारावास
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते माननीय न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई।
वर्ष 2019 में अभियुक्त पप्पू द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध मु0अ0सं0 226/2019 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना धौलाना पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 27 अगस्त-2024 को माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को दो वर्ष का साधारण कारावास से दण्डित किया गया है।
दोषसिद्ध अभियुक्त पप्पू पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम देहरा थाना धौलाना जनपद हापुड़ है।
ऑफर: ई-रिक्शा मात्र 35 हजार की डाउन पेमेंट पर वह भी बिना किसी फाइल चार्ज के : 7906867483
सरस्वती कॉलिज ऑफ फार्मेसी में प्रवेश प्रारम्भ : 8791865453, 7217316586