हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश व पोक्सों अधिनियम की विशेष न्यायाधीश श्रीमती वीना नारायन ने मंगलवार को एक अबोध बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को बीस वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगना होगा।
बात 18 अक्तूबर वर्ष-2020 की है कि थाना सिम्भावली के एक गांव में एक अबोध बालिका घर के बाहर खेल रही थी कि एक 35 वर्षीय व्यक्ति शेखर ने बालिका के साथ गंदी हरकतें की। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया।
विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुना और आरोपी शेखर को दोषी पाया। न्यायाधीश ने अभियुक्त को बीस वर्ष सश्रम कारावास तथा एक लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
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