चैंक बाउंस होने पर हापुड़ दम्पत्ति को सजा
हापुड़, सीमन (ehapurnews.com): चैंक बाउंस प्रकरण में हापुड़ न्यायालय ने एक दम्पत्ति को दोषी मानते हुए एक-एक साल की जेल तथा दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है, साथ ही पीड़ित को एक माह में 5 लाख रुपए का भुगतान देने का निर्देश दिया है।
हापुड़ के मौहल्ला चंद्रलोक कालोनी के संजय कुमार ने श्री नगर कालोनी के विनय की जमीन किराए पर ली थी। जून-2020 में विनय ने संजय से तीन लाख रुपए उधार भी लिए, परंतु लौटाए नहीं। तगादा करने पर विनय ने 23 अगस्त-2020 को एक चैक थमा दिया जो बैंक से कैश नही हुआ और वह न्यायालय की शरण में चला गया।
न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और विनय उसकी पत्नी को दोषी मानते हुए 1-1 साल के कारावास व 2-2 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनवाई और संजय को 5 लाख रुपए का भुगतान एक माह में करने का आदेश दिया. यदि 5 लाख रुपए का भुगतान न किया तो दम्पत्ति को 3-3 माह की साधारण सजा भुगतनी होगी।
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