आर्म्स एक्ट में सजा व अर्थदण्ड
हापुड, सीमन (ehapurnews.com):हापुड़ पुलिस द्वारा अवैध शस्त्र रखने के मामले में अभियुक्त को प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई,साथ ही अर्थदण्ड से भी दंडित किया।
वर्ष 1999 व 2003 में अभियुक्त असगर द्वारा अवैध शस्त्र रखना पाया गया था, जिसके सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध क्रमशः मु0अ0सं0 255/1999 व मु0अ0सं0 22/2003 धारा 5/25 आर्म्स एक्ट थाना पिलखुवा पर पंजीकृत किया गया था। उक्त मुकदमे में अभियुक्त को गिरफ्तार कर साक्ष्य संकलन की कार्यवाही करते हुए हापुड़ पुलिस द्वारा आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया था। इसी क्रम में 12 अगस्त-2024 को न्यायालय द्वारा अभियुक्त उपरोक्त को जुर्म इकबाल के आधार पर जेल में बिताई गयी अवधि (20 दिवस) एवं 6,000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।दोषसिद्ध अभियुक्त असगर पुत्र बुद्धन निवासी ग्राम बझेड़ा खुर्द थाना पिलखुवा जनपद हापुड़ है।
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