हापुड़,सीमन (ehapurnews.com):हापुड न्यायालय ने नशे के एक सौदागर को एक वर्ष 9 माह तथा बीस दिन की सजा व पांच हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।आरोपी हापुड के मौहल्ला पीर बाहुद्दीन का फारूख है।पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रभावी पैरवी करते हुए एक अभियुक्त को 01 वर्ष 09 माह 20 दिन का कठोर कारावास व 5000/- रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया जा सका है।