हापुड़, सीमन:जनपद हापुड़ के शस्त्र प्रभारी अधिकारी ने बताया कि अब शस्त्र लाईसैंस धारकों के लिए यूनिक आई डी जरूरी है।उन्होंने बताया कि आगामी 31 मार्च 2020 तक गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार शस्त्र लाइसेंस का डाटाबेस एन डी ए एल सॉफ्टवेयर में फीड किए जाने हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया गया है जिसके लिए शस्त्र लाइसेंस धारक ये सूचनाएं संबंधित थाना जहां वर्तमान में शस्त्र लाइसेंस दर्ज है तत्काल शस्त्र अनुभाग कमरा नम्बर-10 कलेक्ट्रेट हापुड़ में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यदि शस्त्र लाइसेंस धारक द्वारा वांछित सूचनाएं तत्काल उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं तो इनके अभाव में एनडीएएल सॉफ्टवेयर में डेटाबेस फीड नहीं हो सकेगा और शस्त्र लाइसेंस धारक को यूएएन नंबर आवंटित नहीं हो सकेगा। जिसके कारण शस्त्र लाइसेंस निरस्त माना जाएगा |
जनपद हापुड़ के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों , जिनके पास शस्त्र लाइसेंस का यूनिक आईडी नंबर किसी कारणवश आवंटित नहीं हो सका है वह शस्त्र लाइसेंस जल्द ही जनपद के शस्त्र अनुभाग में स्वयं का शस्त्र लाइसेंस, आधार कार्ड, नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कार्यालय में 31 मार्च 2020 तक प्रत्येक दशा में उपस्थित कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अपने लाइसेंस पर शस्त्र लाइसेंस आयुध नियमावली 2016 के तहत निर्धारित प्रारूप भरकर यूआईएन नंबर अंकित करा लें, ताकि शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डेटाबेस (एन डी ए एल) पर फीड कर तैयार किया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि यूआईएन अंकित कराने के लिए 31 मार्च 2020 अंतिम तिथि निर्धारित की गई है ।उक्त तिथि के बाद लाइसेंस धारक का शस्त्र लाइसेंस बिना यूआईएन के 1 जुलाई 2020 को अवैध माना जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं लाइसेंस धारी की होगी।
Originally posted 2020-02-14 12:04:29.