VIDEO: Hapur: बुलंदशहर रोड़ पर लगी बैरिकेटिंग पर वाहनों की कतार

VIDEO: Hapur: बुलंदशहर रोड़ पर लगी बैरिकेटिंग पर वाहनों की कतार.

#Hapur: हॉटस्पॉट इलाकों में नहीं खुल सकेंगे सैलून व ब्यूटी पार्लर

जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था जिसमें एक जून 2020 से सैलून व ब्यूटी पार्लर को सशर्त खोलने की अनुमति दी गई थी। प्रशासन ने आज एक और आदेश जारी किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि हॉटस्पॉट, कन्टेनमेंट ज़ोन व बफर ज़ोन में सैलून व ब्यूटी पार्लर नहीं खुल सकेंगे। यह है नया आदेश: प्रशासन ने एक जून 2020 से सैलून व ब्यूटी पार्लर को खोलने की जो शर्ते जारी की है वह इस प्रकार हैं:

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#Hapur: दुकानदारों को चेतावनी, #SocialDistancing का करें पालन

हापुड़ : नगर पालिका परिषद हापुड़ की टीम सुनील सिंह आर आई विनय प्रकाश त्यागी, सत प्रकाश, अंकित तथा प्रशांत आदि ने गुरुवार को गोल मार्केट गढ़ दिल्ली रोड, फ्री गंज रोड स्थानों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से दुकानदारों को चेतावनी दी कि एक दुकान में पांच व्यक्ति से ज्यादा नहीं रहेंगे। सामाजिक दूरी बनाकर रहेंगे। सैनिटाइजर का प्रयोग करेंगे तथा मांस्क अवश्य लगाएं। ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

#Hapur: सोटावाली हुआ अनसील

जनपद हापुड़ के जिला प्रशासन ने मौहल्ला सौटावाली वॉर्ड संख्या 7 तथा कृषि उत्पादन मंडी समिति हापुड़ के सम्पूर्ण परिसर क्षेत्र में लगाई गई सील को अनसील करने का फैसला लिया है। प्रशासन ने बताया है कि उक्त क्षेत्र में एक मई के बाद से कोई कोरोना पॉजिटिव केस नहीं आया है। बता दें कि सब्जी मंडी क्षेत्र में काम करने वाले एक पल्लेदार के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद उक्त क्षेत्र को सील किया गया था।

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#Hapur: जिले में कोरोना के सात मरीज हुए स्वस्थ

जनपद हापुड़ में कोरोना से संक्रमित सात मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। स्वस्थ हुए इन मरीजों में से मजीदपुरा से दो, कुराना से तीन, महाराष्ट्र के पुणे से एक व एक पिलखुवा से हैं।ये भी पढ़ें:- #Hapur: जिले में मिला एक और कोरोना मरीज :- https://ehapurnews.com/one-more-corona-positive-found-in-hapur-district/

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#Hapur: सभी दुकानदार दुकान व रेस्टोरेंट खोलने से पहले पढ़लें यह खबर

हापुड़: जनपद हापुड़ प्रशासन ने जिले के रेस्टोरेंट संचालकों, मिठाई विक्रेताओं, डेयरी, बेकरी, किराना संचालकों समेत सभी दुकानदारों (जिसे खोलने की अनुमति दी गई है) के लिए निर्देश जारी किए हैं। सभी को काउंटर, फर्श, फ्लोर, गेट के हैंडल समेत दुकान को 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट के घोल से सैनिटाइज करना अनिवार्य है। इसके साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, ग्लब्स, सैनिटाईजर का पालन करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें:-  ये भी पढ़ें:- #Hapur: राशन की दुकानों के लिए यह नियम जारी:- https://ehapurnews.com/rules-for-rashan-dealers/

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